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रिश्वत लेने आरोप में पटवारी निलबित

दुर्ग जमीन बंटवारे के नाम पर 45 हजार की रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग कलेक्टर ने किया तत्काल निलंबित 

सह संपादक एम डी युसुफ खान मो. नम्बर 9179799491

 

दुर्ग // जमीन बंटवारे के बदले में 45 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। इंटरनेट मीडिया में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई और कार्यवाही की ।

 

जानकारी अनुसार वायरल वीडियो में पटवारी लोकेश्वर सिंह ठाकुर जमीन बंटवारे के बदले पैसे लेते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर एस डी एम कार्यालय भिलाई 3 ने पूरे मामले की जांच कराई जांच की जिम्मेदारी अहिवारा तहसीलदार को सौंपी गई।

जांच के दौरान अमन कुमार टंडन भूमि स्वामी उत्तम टंडन और संबंधित हल्का पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर के बयान दर्ज किए गए। जांच में यह तथ्य सामने आया की भूमि बंटवारे के नाम पर पटवारी को 45 हजार रुपए दिए गए थे। पुछताछ में पटवारी ने भी यह स्वीकार किया कि उसने पक्षकार की माता से राशि ली थी । हालांकि उसने यह दलील दी की वायरल वीडियो में यह वेतन मिलने के बाद रकम लौटाने की बात कह रहा था।

 

जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिलाई 3 महेश सिंह राजपूत ने पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया है की भूमि बंटवारे के एवज में राशि लेना तथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण) नियम 1965 के नियम 03 और नियम 14 का उल्लंघन है जो सदाचार की श्रेणी में आता है।

निलंबन अवधि के दौरान पटवारी ठाकुर का मुख्यालय तहसील कार्यालय अहिवारा निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।मामले के सामने आने के बाद राजस्व विभाग के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

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