ग्राम अण्डा में सार्वजनिक मार्ग पर औद्योगिक का अपशिष्ट अवैध मलबा डंपिंग और कचरा जलाने का मामला, कार्रवाई की मांग — ढालेश साहू जनपद सदस्य

रिपोर्टर – युसूफ खान
अंडा // दुर्ग //
ग्राम पंचायत अण्डा (रिसामा रोड) में औद्योगिक अपशिष्ट और निर्माण मलबे को सार्वजनिक मार्ग व शासकीय भूमि पर अवैध रूप से डंप किए जाने का मामला सामने आया है। साथ ही इस मलबे में आग लगाकर पर्यावरण प्रदूषण फैलाने की भी शिकायत की गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन दुर्ग को शिकायत सौंपकर मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
शिकायत में बताया गया है कि ग्राम अण्डा में संचालित मोदी इंटरप्राइजेस (GSTIN- 22CPKPM8757D1Z0) और श्री बिहारी इंटरप्राइजेस द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) को सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर डंप किया जा रहा है। आरोप है कि इस मलबे में आग लगाकर आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया गया, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। 🌫️
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह कृत्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सहित कई कानूनों का उल्लंघन है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का भी उल्लंघन बताया गया है।
बताया गया है कि सड़क किनारे मलबा डंप किए जाने से यातायात प्रभावित हो रहा है और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुमति (NOC) की शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा है।
शिकायत में प्रशासन से मांग की गई है कि राजस्व, पंचायत, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त टीम बनाकर तत्काल स्थल निरीक्षण कराया जाए, सड़क किनारे डंप किए गए मलबे को हटवाया जाए और वेस्ट मटेरियल जलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा संबंधित इकाइयों के संचालन पर मानकों के पालन तक रोक लगाने और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक दंड वसूलने की भी मांग की गई है।
किसान नेता और जनपद सदस्य ढालेश साहू ने जनहित में इस मामले पर त्वरित और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पर्यावरण और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए।