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रेपीस्ट आरोपी कृषि विस्तार अधिकारी को अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा 

 

रायपुर। बलात्कार के मामले में बालोद के रहने वाले कृषि विस्तार अधिकारी गुंडरदेही देवनारायण साहू को न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस अधिकारी ने पढ़ाई के दौरान युवती से संबंध बनाए थे। यह कहकर की अधिकारी बनने के बाद शादी कर लेंगे लेकिन उसके बाद से वह शादी से मुकर रहा था। इस पर युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने फरवरी 2026 में इस मामले का चालान पेश किया था। और आज अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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